खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित दाे लाख 84 हजार परिवार के सदस्याें काे जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण याेजना का पांच किलाे प्रति व्यक्ति गेहूं नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार की ओर से काेविड के समय में शुरू की गई याेजना काे बंद करने से जिले के 12.50 लाख सदस्य प्रभावित हाेंगे। अब सदस्याें काे खाद्य सुरक्षा याेजना में दाे रुपए प्रति किलाे की दर से मिलने वाला पांच किलाे गेहूं निशुल्क उपलब्ध हाेगा। अभी तक दाेनाें याेजनाओं काे मिलाकर प्रति व्यक्ति काे दस किलाे गेहूं मिलता था। ऐसे में अब हर महीने 61 हजार क्विंटल गेहूं का ही वितरण हाेगा।
खाद्य सुरक्षा फॉर्म का स्टेटस कैसे देखें | NFSA form status chack online
NFSA Rajasthan list 2022: राजस्थान खाद्य सुरक्षा नाम कैसे देखे
केंद्र सरकार याेजना काे पहले दाे बार बढ़ा चुकी है। डीएसओ ग्रामीण भागूराम महला ने बताया कि वर्तमान में दिसंबर 22 के गेहूं का स्टाॅक वितरित किया जा रहा है।
वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज्यादा है ताे नहीं बनेगा कार्ड नए आवेदनाें में भी अगर किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है ताे वह एनएफएसए चयन के लिए अपात्र हाेगा। सरकार ने अपात्रता के लिए छह श्रेणियां निर्धारित हैं। इसमें आवेदक परिवार का काेई भी सदस्य आयकर दाता हाेने, परिवार का सदस्य सरकारी, अद्सरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी हाेने, एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा पेंशन, चोपहियां वाहन, नगर परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फुट और पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट का पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से बड़ा पक्का मकान हाेने पर अपात्र माना जाएगा।