राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना | Rajasthan Grameen Parivaar Ajeevika loan yojana | Rajasthan rural family livelihood loan scheme | आजीविका ऋण योजना राजस्थान | Rajasthan gramin parivaar aajeevika loan scheme | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राजस्थान | rajasthan new govt yojana
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना: नमस्कार दोस्तों , स्वागत हैं आज आपका अपना हिंदी ब्लॉग Indiasevak.com में | आज के इस आर्टिकल के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान सरकार की गरीबों के प्रति नई योजना के बारे में जहाँ राजस्थान के 1 लाख लोगो Rajasthan rural family livelihood loan scheme का फायदा मिलेगा।
वहीं, आर्टिकल के अन्तिम में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी Rajasthan rural family livelihood loan scheme का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका मिशन क्या है
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना जिसे की RGAVP के नाम से जाना जाता है। यह एक अंब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो कि राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनता को रोजगार की दिशा में लाभ प्रदान करती है।
Rajasthan Grameen Parivaar Ajeevika loan yojana overviews
योजना का नाम | राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना |
नाम | Rajasthan rural family livelihood loan scheme |
वर्ष | 2022-2023 |
वेबसाइट | rajasthan.gov.in/ |
बजट | 2 हजार करोड़ |
लाभार्थी | 1 लाख लोगों को मिलेगा बिना ब्याज के लोन |
Rajasthan rural family livelihood loan scheme का उद्देश्य
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू हो गयी है जिसके प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की जनता को अकृषि कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देना है।
- ग्रामीण क्षेत्र के किसान परिवारों को कृषि कार्यों के साथ-साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा.
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठना
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिये ‘राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना’ को लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।
Rajasthan Rural Family Livelihood Loan Scheme की विशेषताए

- एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए
- 2 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा-
- क्षेत्र के वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी एवं स्मॉल फाइनेन्स बैंक से ले सकेंगे ऋण
- -ऋण की न्यूनतम सीमा 25 हजार रूपये एवं अधिकतम 2 लाख रूपये होगी
- आवेदक को सम्पूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जायेगा
- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55 हजार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हजार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हजार 949 तथा स्माल फाईनेन्स बैंकों द्वारा 2 हजार 152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा एक वर्ष की अवधि में करना होगा
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राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का लाभ किन परिवारों को मिलेगा
लोन लेने के लिए सरकार ने पात्रता नियम बनाए हैं. मंत्री आंजना के मुताबिक योजना के तहत अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वालो को लाभ दिया जायेगा
- लघु एवं सीमान्त किसान,
- भूमिहीन किरायेदार श्रमिक,
- मौखिक पट्टेदार,
- बटाईदार
- ग्रामीण दस्तकार
- अकृषि कार्यों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य
- राजीविका के स्वयं सहायता समूहों,
- उत्पादक समूहों एवं व्यवसायिक समूहों के
- व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना @ashokgehlot51 @AshokChandnaINC @RajCMO @RajGovOfficial pic.twitter.com/LsFuBNcXoG
— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) October 11, 2022
राजस्थान आजीविका ऋण योजना की पात्रता
- राजस्थान का मूल निवाशी होना चाहिए
- 18 वर्ष उम्र
- आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र में होना चाहिए
- आवेदक का आधार एवं जनाधार बना हो.
- परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए.
- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो, उनको नये सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करेगा.
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिये पात्र होंगे।
Rajasthan Grameen Parivaar Ajeevika loan yojana documents
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर लिंक जन आधार
- किसान कार्ड KCC CARD
- मूल निवास
- बैंक खाता पासबुक
- लघु एवं सीमान्त किसान के लिए भूमि की जमाबन्दी
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया
ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़िले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदंडों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र संबंधित बैंक शाखा को भेजेगी। शाखा 15 दिवस में ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेगी।
Note: किसान भाइयों अभि ये योजना लागू हुवी है जैसे ही इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी आती है आपको सबसे पहले बताया जायेगा। इसके लिए आप नोटिफिक्शन को चालू कर ले या फिर हमारे ग्रुप जॉइन करे।
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